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रांची/डेस्क: नाबालिग दोस्त की हत्या करने के आरोपी नाबालिग आशीष टोप्पो को दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी. स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 1 जनवरी 2021 को नए के जश्न मनाने के द्वारान सोनू टोप्पो की हत्या पत्थर से कुचकर की गई थी. 2 जनवरी 2021 को सुबह में सोनू टोप्पो का शव करमटोली सेलिब्रेशन बैंक्विट हॉल के पास पाया गया था.
1 जनवरी 2021 को नए साल की जश्न मनाने के लिए सोनू लकड़ा को उनके घर से आशीष टोप्पो और सुमेश लकड़ा लेकर निकले थे. सभी ने शराब पी और सोनू टोप्पो की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मृतक सोनू टोप्पो को अंतिम बार आरोपियों के साथ देखा गया था. जिसके आधार पर लालपुर पुलिस आरोपियों की पहचान अभियोजन पक्ष की ओर 10 गवाह पेश किए गए थे. वही बचाव पक्ष की ओर 2 गवाह पेश किया गया. अभियोजन गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अदालत दोषी पाया है.