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रांची/डेस्कः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिली है. पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी का मामले में सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी किए जाने को लेकर बाबूलाल के खिलाफ 6 थाना प्राथमिकी में दर्ज कराया था. झामुमो के कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/ 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. प्रार्थी की ओर से सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया है.