देश-विदेशPosted at: जनवरी 18, 2020 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी डिटेन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, LG ने दिए अधिकार
हाइलाइट्स
* एनएसए के तहत किसी को भी डिटेन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर
* दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया अधिकार
* 19 जनवरी 2020 से 18 अप्रैल 2020 तक कमिश्नर के पास रहेगा अधिकार
नई दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल
अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (
रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है. सूत्रों ने बताया कि रासुका कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो.
अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई थी।
नियमित आदेशः दिल्ली पुलिस
यह फैसला ऐसे समय आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से इसका कोई लेना देना नहीं है।