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रांची/डेस्कः साहिबगंज में बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी कुलदेव शाह की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. यह सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई. इस बीच कोर्ट में डीजी सीआईडी भी मौजूद रहें. बता दें, मामले में पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने डीजी सीआईडी को तलब किया था.
मामले में सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लापता दोनों बच्चों की बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगर प्रिंट्स और आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना असंभव है. यह काफी जटिल प्रक्रिया है. उन्होंने यह भी बताया कि जब ये दोनों बच्चे लापता हुए थे तो उस वक्त उन दोनों की उम्र काफी कम थी. ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स फिंगर प्रिंट्स के जरिए दोनों बच्चों को तलाश पाना असंभव है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बच्चों की अब भी तलाश जारी है.
मामले में पक्ष जानने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की है यानी मामले में अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी. इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी कुलदेव शाह और पप्पू शाह द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जानकारी के लिए बता दें, मामले में साहिबगंज कोर्ट में परिवादी एम हेंब्रम ने अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर आरोपी कुलदेव साह के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने बताया था कि उनका बच्चा 2018 से लापता है. इसके बाद साल 2022 में बी हांसदा ने अपने छोटे भाई (साल 2014 में) के लापता होने पर कुलदेव साह और पप्पू साह के खिलाफ बोरिया थाने में केस दर्ज कराया था.