न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनपर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाई है.
बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसे (FIR) बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिसपर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है.
इससे पहले सिमडेगा मामले में भी बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी किए जाने को लेकर बाबूलाल के खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के 6 थानों (रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रामगढ़ थाना में 22 अगस्त 2023 को कांड संख्या 196/ 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. प्रार्थी की ओर से रामगढ़ थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का भी आग्रह किया गया है.