झारखंडPosted at: मई 10, 2024 पूर्व CM Hemant Soren को हाईकोर्ट का नोटिस, ED के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर मांगा जवाब
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पुलिस प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है. ईडी ने कोर्ट से इस मामले की जांच सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की थी. याचिका पर अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी. ED के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस संबंध में ED के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज और अन्य के द्वारा अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी. जिसपर कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा है.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गोंदा थाना द्वारा 41 ए के तहत ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस किया गया था. जिसको ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दर्ज कराई गई एसटी/एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी के खिलाफ ईडी के अधिकारियों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दो याचिका दाखिल की गई है.