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शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

न्यूज11भारत


रांची/डेस्कः  शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी के एक्शन यानी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिशें रची. हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सनाया साथ ही कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस अपराध को लेकर जो चीजें हुईं उसमें भी वे संलिप्त थे. 


कोर्ट ने कहा कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ रिश्वत का पैसा इकट्ठा करने में भी सम्मिलित थे. इस मामले में जो बयान दर्ज किए गए हैं ये स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दर्ज किए गए थे. सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं. 


बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी AAP


इधर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका के बाद कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए AAP (आम आदमी पार्टी) 10 अप्रैल (बुधवार) को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. इसकी घोषणा दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी है.




दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला आने वाला है. दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी. इसके साथ ही मामले में कोर्ट के फैसले से यह साफ हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट आज बताएगा कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है या सही. आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के एक्शन को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी है. हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में केजरीवाल ने कोर्ट को बताया है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड असंवैधानिक है. बता दें, ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने पहले ही सुनवाई पूरी कर ली है. और अपना फैसला सुरक्षित रखा है वहीं अब दोपहर ढाई बजे कोर्ट के फैसले का इंतजार है. हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाएंगी. 


इससे पहले कोर्ट ने संजय सिंह को दी थी बड़ी राहत


शराब घोटाला मामले में इससे पहले एक हफ्ते में कोर्ट के दो फैसले आए थे जिसमें देश के सर्वोचतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने AAP नेता और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. वहीं राउज एवेंन्यू कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर शराब घोटाला मामले में अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर है. कि AAP सांसद संजय सिंह की तरह कोर्ट उन्हें राहत देती है या के. कविता की तरह बड़ा झटका. यह फैसला कोर्ट दोपहर को सुनाएगी जिससे सब साफ हो जाएगा. 


ये भी पढ़ें- दिल्ली: किस आधिकार से मंत्रियों की बैठक बुला रहे है LG : सौरभ भारद्वाज


केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार


जानकारी के लिए आपको बता दें, 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया था. केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया था इसके बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है. वहीं उनकी गिरफ्तारी का आज 20वां दिन है. कोर्ट से सांसद संजय सिहं को राहत मिलने के बाद आप को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद है. 


हालांकि हाईकोर्ट के फैसला सुनाने से पहले ही आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भरद्वाज ने बयान जारी करते हुए बताया है कि 'उस कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है देखते है.' बता दें, शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है. आज इसी याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. 

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