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रांची/डेस्कः प्रेम-प्रसंग में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति ललित सिंह पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने सजा सुनाया.
बता दें कि हत्या की घटना 7 मार्च 2019 की है, जो गोंदा थाना क्षेत्र की है. आरोपी पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. 7 मार्च 2019 को दोनों पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या गैस सिलेंडर से सिर पर मारकर कर दिया था. जिसकी सूचना सुबह साढ़े 5 बजे आरोपी और मृतक के बेटे को मिली, जिसके बाद गोंदा थाना में प्राथमिकी कराया गया था.
गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किए गए थे. अभियोजन पक्ष की उपयुक्त साक्ष्य और गवाह के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.