झारखंड » पलामूPosted at: अप्रैल 10, 2024 हथियार जमा नहीं करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द:जिला निर्वाचन पदाधिकारी
संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत
पलामू/डेस्क:-जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने के लिए सभी शस्त्रधारकों को 13 अप्रैल तक अपने हथियार संबंधित थाना में जमा करने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक जिला अंतर्गत वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने शस्त्र जमा नहीं किया है. तथा जिन्हें स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के आलोक में शस्त्र जमा करने से विमुक्ति प्रदान नहीं की गयी है वे सभी 13 अप्रैल तक अपना हथियार संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र दुकान में जमा कराये तथा इसकी पावती रसीद संबंधित थाने में भी जमा कराना सुनिश्चित करें.ऐसा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के विरुद्ध लाइसेंस रद्दीकरण की एकतरफा कार्रवाई की जायेगी.