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रांची/डेस्क: बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद बृजभूषण पर आरोप तय करने के आदेश दे दिए है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने के लिए 6 में से 5 मामलों में पर्याप्त सामग्रियां मिली है.
5 मामलों में आरोप तय करने के आदेश
कोर्ट ने उनके खिलाफ 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए है वहीं बृजभूषण के खिलाफ छठा मामले को खारिज कर दिया है.
बता दें, भारतीय दंड संहिता के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उसपर हमला करता है या उसपर जबरदस्ती करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है.