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अधिसूचना जारी के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य हुआ प्रारंभः डीईओ सह डीसी

06 गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मामला, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 06 मई 2024 को
अधिसूचना जारी के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य हुआ प्रारंभः डीईओ सह डीसी

कृपा शंकर/न्यूज़ 11 भारत

बोकारो/डेस्क:-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 अप्रैल 2024 को 06 गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई.अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है. उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को कहीं. वह समाहरणालय सभागार में आहूत संवाददाता सम्मेलन में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी. डीईओ सह डीसी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि, नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 06 मई 2024 है. इस दौरान निर्धारित तिथि को किसी भी अभ्यर्थी द्वारा पूर्वा. 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र निवार्चन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है. Public holiday N.I Act 1881 के तहत घोषित तिथि को नाम निर्देशन दाखिल नहीं किया जा सकता है. नाम-निर्देशन का स्थल उपायुक्त, बोकारो का कार्यालय प्रकोष्ट होगा. मौके पर निर्वाचन कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सह डीडीसी संदीप कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसी मुमताज अंसारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे समेत अन्य उपस्थित थे.


नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान प्रत्याशियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान-

नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट के 100 मीटर परिधि में अभ्यर्थी के केवल तीन वाहनों का ही प्रवेश अनुमान्य है. नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट में अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति को ही प्रवेश अनुमान्य है. नाम निर्देशन पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 25,000/- रू0 एवं अनु0जाति/अनु0जन0जाति के लिए 12,500/- रू0 है. नाम-निर्देशन प्रपत्र - 2A के साथ निम्नलिखित कागजात को संलग्न करना आवश्यक है. शपथ पत्र (प्रपत्र-26) के सभी कालम भरे हुए हो तथा कोई भी कालम खाली नहीं होना चाहिए. अगर कालम अभ्यर्थी  से संबंधित नहीं है, तो उसमें NIL,NA या ‘लागू नहीं’ लिखा जाना चाहिए. शपथ पत्र (Form 26)  के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं Notary/Magistrate/Oath Commissioner का मुहर होना चाहिए. शुल्क का मूल रसीद (नाजीर रसीद) नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए. अगर शुल्क में रियायत लेनी हो तो जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी) की मूल प्रति, नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए. नामांकन से कम से कम एक दिन पहले अभ्यर्थी किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से एक खाता अवश्य खुलवा लें. अभ्यर्थी के साथ सिर्फ उनके एलेक्शन एजेंट का नाम संयुक्त खाता में हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्य का नहीं. बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा उसका विवरण नाम निर्देशन पत्र के साथ अवश्य जमा करें. नाम-निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटाग्राफ (स्टाम्प साईज फोटोग्राफ 2 से0मी0 चौड़ाई एवं 2.5 से0मी0 उंचाई के साथ) सफेद Background का तथा फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम के साथ संलग्न होना चाहिए. अभ्यर्थी मतदाता सूची में अपना तथा प्रस्तावक का नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक अद्यतन मतदाता सूची से अथवा आनलाईन https://electroalsearch.eci.gov.in के माध्यम से देखकर ही भरेंगे.



अभ्यर्थियों से आपराधिक मामला (Criminal Cases)-

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रपत्र 26 के कालम 05 एवं 06 पर कोई आपराधिक मामला का उल्लेख है, तो उन्हे अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के अगले दिन से प्रारम्भ कर मतदान तिथि के 02 दिन पहले तक कम से कम 03 बार स्थानीय समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनल पर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत इसका प्रकाशन प्रपत्र C1 में करना अनिवार्य होगा. साथ ही राजनीतिक दलों को भी इसका प्रकाशन वेबसाइट, टीवी चैनल एवं समाचार पत्रों में प्रपत्र C2 में पूरे राज्य में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा.



अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसे सुनिश्चित करने के लिए 25 जोनल पदाधिकारी, 12 चेकनाका, 13 फ्लाइंग स्क्वाड (एफएस), स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) 12, वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) 05, वीडियो व्यूविंग टीम (वीवीटी) 05 एवं 05 एटी का गठन. किया गया है. इसके साथ ही कंपोजिट कंट्रोल रूम प्रारंभ किया गया है.

बोकारो- कंपोजिट कंट्रोल रूम के लिए संपर्क नंबर - 06542-242402, 8986660333,

टॉल फ्री नंबर का18003451010, Dial 100, डिस्ट्रिक्ट कांट्रेक्ट सेंटर-06542-1950, 06542-221125 गिरीडीह कंपोजिट कंट्रोल रूम - 06532-228829 मोबाइल- 9431144644, डिस्ट्रिक कांट्रेक्ट सेंटर -06532-1950, धनबाद- SDO Office- 0326 2311217, डिस्ट्रिक कांट्रेक्ट सेंटर- 0326-1950 जारी किया गया.



जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रचार कार्यक्रम, बैठक में जाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर बैठक नहीं करनी है. इसको लेकर निगरानी का निर्देश प्राप्त हुआ है. इसे सुनिश्चित करने को सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. अगर ऐसा होता है तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.



निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्न हैं --

कार्यक्रम विवरण-

अधिसूचना निर्गत करने की तिथि:- 29.04.2024 (सोमवार), नाम निर्देशन की अंतिम तिथि:- 06.05.2024 (सोमवार), संवीक्षा की तिथि:- 07.05.2024 (मंगलवार), अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि:- 09.05.2024 (गुरुवार), मतदान की तिथि:- 25.05.2024 (शनिवार), मतगणना तिथि:- 04.06.2024 (मंगलवार), वह तिथि जिसके पूर्व  निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी:- 06.06.2024 (गुरूवार)

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