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रांची/डेस्कः समन की अवहेलना मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया है जिसपर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के संज्ञान लिया है साथ ही ईडी द्वारा दायर कंप्लेन केस में अबतक की हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह माना है कि ईडी द्वारा भेजे गए समन का हेमंत सोरेन ने उल्लंघन किया है. अब सिविल कोर्ट के संज्ञान और आदेश के खिलाफ अब हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट की सिंगल बेच ने उनकी चुनौती याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है साथ ही कहा कि यह मामला पीएमएलए एक्ट से जुड़ा हुआ है.
मामले में पूछताछ के क्रम ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार
बता दें, ईडी की शिकायतवाद पर रांची सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है. और कोर्ट में उपस्थित के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन किया है. रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 समन भेजा था. जिसमें से वे 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे इसके बाद वे 10 वें समन पर 31 जनवरी 2024 को ED के समक्ष पेश हुए थे. हालांकि ईडी ने 31 जनवरी को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद से होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल में बंद है. वे ईडी के 10 में से महज 2 समन पर मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए थे. जबकि कुल 8 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए रांची सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद का मुकदमा दर्ज कराई है.. झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी गई चुनौती में कहा गया है कि ईडी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर समन जारी किया था. हरेक समन का अनुपालन किया है उन्होंने ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद को निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट से किया है.