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रांची/डेस्कः झारखंड में महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अपनी पूरी नौकरी के दौरान अब राज्य के महिला पुलिसकर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की संतान वाली महिला पुलिस कर्मी को उनकी सेवा अवधि के दौरान सिर्फ दो संतानों तक बच्चों के बीमारी की हालत में देखरेख और पालन पोषण के साथ उनकी परीक्षा के समय उनकी तैयारियों को लेकर कुल 730 दिनों के अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी दी जाएगी. मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, निशक्त बच्चों के मामलों में उम्र सीमा लागू नहीं की जाएगी.
केवल दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा अवकाश
जारी आदेश के अनुसार, शिशु देखभाल का अवकाश अर्जित अवकाश के समान ही मानी जाएगी इसके साथ ही यह अवकाश उसी प्रकार से स्वीकृत की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवकाश का लाभ पुरूष पैरेन्ट्स जैसे कि अविविहित, तलाकशुदा और विधुर के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. आदेश में है कि शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जाएगा. उचित मंजूरी के बिना और किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी कर्मचारी इस अवकाश पर नहीं जा पाएगा. इसके साथ ही यह छुट्टी सिर्फ 18 साल से कम उम्र के दो संतानों के लिए ही मान्य होगा. कैलेंडर वर्ष के दौरान यह छुट्टी या अवकाश पर तीन बार से ज्यादा स्वीकृत नहीं दी जाएगी. इस छुट्टी अवकाश में पड़ने वाले रविवार, शनिवार और कई सरकारी छुट्टियों को भी शिशु देखभाल अवकाश में शामिल होगी. इसके साथ ही अन्य कोई भी देय छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है. मगर शिशु देखभाल अवकाश के दरम्यान मांगी गई कोई भी अन्य छुट्टी सरकारी डॉक्टर की ओर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिए जाने पर ही मंजूर होगा.