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रांची/डेस्कः गांजा तस्करी मामले में दोषी सन्नी वर्मा को कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. प्रधान न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के स्पेशल जज दिवाकर पांडेय की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी सन्नी को 10 साल की सजा दी.
बता दें, 14 जून 2018 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के खुफिया अधिकारी और सुखदेवनगर थाने की पुलिस टीम ने गांजा तस्करी करते हुए उसे गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 1.75 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया था मामले में जांच अधिकारी समेत 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है.