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रांची/डेस्कः JTET (झारखंड टेट) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई. मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई हुई.
मामले में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने JSSC और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि कोर्ट के अनुमति के बगैर आचार्य (सहायक शिक्षक) नियुक्ति का परिणाम घोषित ना किया जाए. क्योंकि इस वक्त यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है मामले में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनयन और अधिवक्ता अमृततांश वत्स ने अपना-अपना पक्ष रखा. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई महीने के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई करेगी.
आपको बता दें, हिन्दी विषय के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर कल से परीक्षा शुरू हो रही है. पिछले दिनों एक मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि झारखंड में 26 हजार आचार्य (सहायक शिक्षकों) की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है जिसमें झारखंड के अलावे अन्य राज्यों के सीटेट पास और टेट पास अभ्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं.